Oplus_131072
अम्बिकापुर 10 सितम्बर 2026/ पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर, पिता दिलेन्द्र कुजूर, निवासी ग्राम सोहगा, तहसील दरिमा, जिला सरगुजा के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक जितेन्द्र कुजूर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया तथा विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन एवं रिपोर्टकर्ता साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित आरोप की पुष्टि होने पर जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर को 10 सितम्बर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर जिले की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
